नियमावली के प्राविधानों के अनुसार राज्य सूचना आयोग के समक्ष लम्बित किसी शिकायत/अपील को सुनवाई के दैारान शिकायतकर्ता/अपीलार्थी के अनुरोध पर आयोग उसकी शिकायत/अपील को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
हॉ। आयोग के समक्ष न्यायोचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर किसी पक्ष के लिखित आवेदन या अनुरोध पर किसी शिकायत/अपील या लिखित कथन में संशोधन की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकती है।
हॉ। आयोग के समक्ष शिकायत/अपील के लम्बित रहने के दौरान शिकायतकर्ता/अपीलार्थी की मृत्यु पर कार्यवाही समाप्त हो जायेगी।
हॉ। शिकायत/अपील आयोग के समक्ष हिन्दी या अंग्रेजी में प्रस्तुत की जा सकती है। यदि कोई दस्तावेज मूल रुप से अंग्रेजी या हिन्दी भाषा से भिन्न है वह दस्तावेज मूल रुप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अभिप्रमाणित एवं सत्यापित अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।