राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन वे सभी विभाग जो कि अधिनियम की धारा-2 (ज) के अनुसार
लोक प्राधिकरण की परिभाषा में हैं, के द्वारा नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा
सहायक जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी
के द्वारा ही सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।