यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी समय-सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराते, अथवा गलत सूचना
देते हैं, अथवा अपूर्ण सूचना देते हैं, अथवा आवेदक का आवेदन स्वीकार नहीं करते, अथवा
जानबूझकर भ्रमित करने वाली सूचना देते हैं, अथवा अधिक फीस माॅगते हैं, अथवा सूचना को
नष्ट करते हैं या सूचना देने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो आवेदक राज्य सूचना आयोग
में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत कर सकता
है।